Information for Atmanirbhar Haryana Yojna
Haryana Atmanirbhar Haryana
हरियाणा सरकार ने कहा कि हर जरूरमंद व्यक्ति की सहायता करना तथा उसे आत्मनिर्भर बनाना एक कल्याणकारी राज्य की जिम्मेदारी होती है और हरियाणा सरकार अन्त्योदय की भावना से इस जिम्मेदारी को बखूबी निभा रही है। इसके लिए वित्त विभाग ने ‘हरियाणा ब्याज छूट योजना’ के वेबपोर्टल https://आत्मनिर्भर.हरियाणा.gov.in की शुरुआत की हैं।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कोरोना महामारी के बाद देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 20 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज का ऐलान किया है। इस पैकेज का कम से कम 10 प्रतिशत का लाभ हरियाणा प्रदेश में लाना है और आगामी कुछ महीनों के अन्दर ही हरियाणा प्रदेश के हर व्यक्ति की सँभाल करनी है। हरियाणा सरकार द्वारा इस कार्य के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है जो सभी पहलुओं पर कार्य कर रही हैं। इस कार्य के लिए सरकार द्वारा एक सिस्टम तैयार किया जा रहा है और सभी परिवारों के परिवार पहचान पत्र बनाए जा रहे हैं ताकि हर परिवार के प्रत्येक सदस्य की जानकारी जुटाई जा सके और हर ज़रूरतमंद व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया जा सके।
इस पोर्टल के माध्यम से लोग बिना किसी कोलेटरल के लोन ले सकेंगे और ब्याज की 2 प्रतिशत राशि सरकार द्वारा वहन की जायेगी। उन्होंने कहा कि पोर्टल के माध्यम सें तीन प्रकार के लोन लिए जा सकेंगे, जिनमें डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन योजना (डीआरआई), शिशु लोन (मुद्रा योजना) और शिक्षा लोन शामिल हैं। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के गरीब से गरीब व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऋण लेने व चुकाने की प्रक्रिया को आसान बनाना है। वहीं इससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में भी सहायता मिलेगी
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हरियाणा मुख्यमंत्री ने कहा कि डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन योजना (डीआरआई)के तहत ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे व्यक्तियों, जिनकी पारिवारिक आय 18,000 रुपये प्रतिमाह हो या ऐसे शहरी व्यक्ति, जिनकी पारिवारिक आय 24,000 रुपये प्रतिमाह हो, को बिना किसी कोलेटरल के लोन दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र के साथ आधार को जोडक़र पारिवारिक आय के प्रमाण पत्र की आवश्यकता को भी सरल बनाया गया है। इसी प्रकार,यदि कोई व्यक्ति या व्यवसायी अपना नया काम-धंधा शुरू करना चाहता है या अपने कारोबार को बढाना चाहता है तो शिशु लोन (मुद्रा योजना) के तहत इस पोर्टल के माध्यम से उसे 50 हजार रुपये तक का लोन बिना किसी कोलेटरल के दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा के जिन बच्चों ने पहली जनवरी 2015 के बाद शिक्षा लोन लिए हैं, ऐसे बच्चों के अप्रैल 2020 से जून 2020 तक के शिक्षा लोन के ब्याज की राशि सरकार द्वारा वहन की जाएगी।
आवेदन करते समय आवेदकों द्वारा गलत सूचनाएं देने और गलत जानकारी दिए जाने से संबंधित शिकायत मिलने पर आवेदन रद्द कर दिया जायेगा ।
आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज निम्न प्रकार है :-
- आय प्रमाण-पत्र
- रिहायशी प्रमाण-पत्र
- आधार लिंक बैंक पासबुक फोटो प्रति।
- परिवार पहचान पत्र
- स्वयं घोषणा पत्र
- आवेदक का आधार कार्ड।
आवेदन करने के लिए जरुरी पात्रता निम्न प्रकार है :-
- प्रार्थी हरियाणा राज्य का स्थाई निवासी हो।
- आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- आवेदक पहले सुनिश्चित करें कि उसके द्वारा पहले लोन न लिया गया है। यदि लिया गया है तब उसके द्वारा नियमित किश्तों का भुगतान किया गया होना चाहिए।
महतवपूर्ण सूचना :
आवेदन करते समय आवेदक अपना मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी दर्शाये गए कॉलम में अनिवार्य रूप से डालना सुनिश्चित करें क्यूंकि आपके द्वारा किये गए आवेदन पश्चात आवेदन की स्थिति(status) की जानकारी आपको भेजी जाती है |
आवेदकों को डिजिलॉकर और उमंग पोर्टल पर भी अपना पंजीकरण अनिवार्य रूप से कर लेना चाहिए |
डिजिलॉकर और उमंग पोर्टल पर आवेदक द्वारा किये गए प्रत्येक सरकारी प्रमाण पत्र की प्रति जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, शेक्षणिक प्रमाण पत्र , वाहन रजिस्ट्रेशन प्रमाण आदि डिजिलॉकर पर उपलब्ध करवाई जाती है जिसे आवेदन भविष्य में कभी भी डाउनलोड कर सकता है |