Information for डॉ० बी० आर० अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना
DR. AMBEDKAR NAWEENIKARAN YOJNA
अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के कल्याण विभाग हरियाणा राज्य में अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू करता है। विभाग का मुख्य कार्य अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों और डी-अधिसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए बनाई गई विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के मामले में अन्य विभागों की गतिविधियों का समन्वय और पर्यवेक्षण करना है।
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ? यह विडियो देखें |

हरियाणा राज्य में अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के कल्याण विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली आर्थिक मदद में एक योजना अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग डॉ० बी० आर० अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना लागु की गई है। इस योजना के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति एवं टपरीवासी जाति के परिवारों को अपने कम से कम १० वर्ष पुराने मकान की मुरम्मत के लिए ₹50000 दिए जा रहे है। आवेदक की पारिवारिक वार्षिक आय गरीबी रेखा से नीचे (बी पी एल) सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए और उसका नाम गरीबी रेखा सूचि में सम्मिलित होना चाहिए।
आवेदन करते समय आवेदकों /अभिभावकों द्वारा गलत सूचनाएं देने और गलत जानकारी दिए जाने से संबंधित शिकायत मिलने पर आवेदन रद्द कर दिया जायेगा ।
आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज निम्न प्रकार है :-
- जाति प्रमाण-पत्र
- रिहायशी प्रमाण-पत्र
- आधार लिंक बैंक पासबुक फोटो प्रति।
- घर के सामने खड़े मालिक का फोटो 6”x3”
- जमीन रजिस्ट्री या लाल डोरा प्रमाण पत्र
- हाउस टैक्स / चूल्हा टैक्स रशीद प्रति
- राजमिस्त्री द्वारा सत्यापित Estimate रिपोर्ट
- बी पी एल राशन कार्ड फोटो प्रति दोनों साइड की।
- आवेदक का आधार कार्ड।
- मृत्यु प्रमाण पत्र यदि प्रार्थी विधवा है तो ।
- माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र यदि प्रार्थी अनाथ है तो।
आवेदन करने के लिए जरुरी पात्रता निम्न प्रकार है :-
- प्रार्थी हरियाणा राज्य का स्थाई निवासी हो।
- अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति एवं टपरिवासी जाति वर्ग के परिवार जिनका नाम गरीबी रेखा की सूची में दर्ज किया गया हो।
- आवेदक की पारिवारिक वार्षिक आय गरीबी रेखा से नीचे (बी पी एल) सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए और उसका नाम गरीबी रेखा सूचि में सम्मिलित होना चाहिए।
महतवपूर्ण सूचना :
आवेदन करते समय आवेदक अपना मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी दर्शाये गए कॉलम में अनिवार्य रूप से डालना सुनिश्चित करें क्यूंकि आपके द्वारा किये गए आवेदन पश्चात आवेदन की स्थिति(status) की जानकारी आपको भेजी जाती है |
आवेदकों को डिजिलॉकर और उमंग पोर्टल पर भी अपना पंजीकरण अनिवार्य रूप से कर लेना चाहिए |
डिजिलॉकर और उमंग पोर्टल पर आवेदक द्वारा किये गए प्रत्येक सरकारी प्रमाण पत्र की प्रति जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, शेक्षणिक प्रमाण पत्र , वाहन रजिस्ट्रेशन प्रमाण आदि डिजिलॉकर पर उपलब्ध करवाई जाती है जिसे आवेदन भविष्य में कभी भी डाउनलोड कर सकता है |